कैपिटल गेन्स टैक्स

अगर आपको चालू कारोबारी साल में किसी तरह के कैपिटल एसेट मसलन रिहायशी प्रॉपर्टी या शेयरों की बिक्री से मुनाफा हुआ है तो आप संबंधित नियमों के तहत टैक्स की गणना कर उसका भुगतान अडवांस टैक्स के रूप में कर सकते हैं।